सीधी जिला मजिस्ट्रेट ने 12 दिसंबर तक तीसरा शस्त्र निकटतम थाने में जमा करने के दिए निर्देश
सीधी।
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल पत्र के दिनांक 08.06.2020 के निर्देशानुसार भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 30.04.2020 के बिन्दु क्रमांक 03 के अनुसार मूल अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-2 में संशोधन उपरांत अब शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी केवल दो ही शस्त्र अपने कब्जे में रख सकते है। तीसरा शस्त्र निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या धारा-21 की उपधारा-1 क प्रयोजन के लिये विहित शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है वहां उस उपधारा मे निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा।
उक्त के अनुक्रम में जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिले के ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनके पास एक या एक से अधिक अनुज्ञप्तिक है एवं कुल 03 शस्त्र है वे अपना एक शस्त्र संबंधित थाने में जमा कर पावती के साथ लायसेंस बुक सहित जिला कार्यालय के आर.डी.एम. शाखा में दिनांक 12.12.2020 तक उपस्थित होवें ताकि अनुज्ञप्ति पंजी से शस्त्र विलोपित किया जा सके।
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