School: प्राइवेट स्कूल में लॉकडाउन अवधि में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त नहीं ले सकते अन्य फीस
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जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया हे कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि लॉकडाउन परिप्रेक्ष में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय की फीस के भुगतान तथा इन विद्यालयों के शिक्षकों आदि के वेतन भुगतान के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.04.2020 के अनुक्रम में निर्देश जारी किये गये है। उक्त अनुक्रम में निर्देशित किया गया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये अशासकीय विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क प्रभारित किया जा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी सीधी ने म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उक्त आदेश से समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त व्यवस्थापक अशासकीय विद्यालय को अवगत करा दिया है।
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