सीधी जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी ने जारी किए दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश, अब रहेंगे ये नियम, उलंघन करने पर
निर्देशों के उल्लंघन पर होगी दाण्डिक कार्यवाही
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जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा जनस्वास्थ्य हितों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा- 144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस का संक्रमण वर्तमान में तीव्र गति से सीधी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत बढ़ रहा है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 20 नवम्बर 2020 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के पालन में दिनांक 22.11.2020 को आपदा प्रबंधन समिति की तथा दिनांक 24.11.2020 को विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाजिक कार्यकर्ता तथा व्यापारी संघ सीधी द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम/बचाव हेतु प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार जिला सीधी अंतर्गत दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगे। दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालको/कर्मचारियों को मास्क लगाना एवं हैण्ड सैनेटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी (दो गज) बनायें रखना सुनिश्चित करें। बिना मास्क या फेस कवर वाले ग्राहकों को वस्तुओं का विक्रय न किया जाये। प्रत्येक दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सॉपिंग कॉम्पलेक्स के सामने ‘‘मास्क नही तो प्रवेश नही या मास्क नही तो सामान नही’’ का प्रारूप चस्पा किया जाये एवं लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु प्रोत्साहित करें। बस, ऑटों एवं टैक्सी संचालक बिना मास्क वाले यात्रियों को वाहन में न बैठाये एवं वाहन में प्रवेश के पूर्व हैण्डसैनेटाइज करें। समस्त मैरिज हॉल/मैरिज गार्डेन संचालक यह सुनिश्चित करें कि बिना मास्क वाले अतिथियों को प्रवेश न दिया जाये एवं मुख्य द्वार पर साबुन/हैण्ड सैनेटाइजन, थर्मामीटर एवं ऑक्सीमीटर का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
समस्त दवा विक्रेता संचालक भी अपने दुकान पर सामाजिक दूरी बनाये रखने, हैण्डसैनेटाइजर एवं मास्क का उपयोग करेंगें एवं ग्राहकों को भी पालन करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही बिना पर्ची के सर्दी, खांसी एवं बुखार की दवा ले जाने वालों ग्राहकों की जानकारी (नाम, पिता का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) पंजी में संकलित करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में साफ सफाई एवं कचरा परिवहन हेतु संचालित वाहनों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु संदेश प्रसारित कर लोगों को जागरुक करने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक नागरिक अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें एवं सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (दो गज) एवं फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। फेसकवर/मास्क का उपयोग न करने वाले व्यक्यिं के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित कर विधिवत वसूली तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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