बिजली ट्रांसफार्मर एवं लाइन के के नीचे या उसके पास दुकान और पटाखे ,आतिशबाजी प्रतिबंधित
मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं एवं नागरिक बन्धुओं से अपील की है कि वे दीप पर्व पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित एवं सुखद दीपावली मनाएँ। बिजली कंपनियों ने सभी पटाखा व्यवसायियों से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे लगाकर दुकान न लगाएँ, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। बिजली कंपनियों ने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे पटाखे व आतिशबाजी बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें।
कंपनी ने कहा है कि दीपावली पर्व पर प्रकाशीय साज-सज्जा के लिये उपभोक्ता अपने परिसर में विद्यमान बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। बिना स्वीकृति के अतिरिक्त भार की वृद्धि एवं सीधे तार डालकर विद्युत चोरी नहीं करें। बिजली चोरी अथवा बिना स्वीकृति के संयोजित भार में वृद्धि अवैधानिक है और इसके लिए बिजली अधिनियम-2003 में जुर्माने का प्रावधान है।
कंपनी ने मिठाई, मूर्तियाँ, साज-सज्जा, बर्तन व्यापारी, पटाखों की दुकाने एवं दीपावली पर्व से जुड़ी अन्य सामग्री के विक्रय के लिये लगाए जाने वाली अस्थाई दुकानों के प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें।
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