खनिज लीजग्रहिता के विरुद्ध मुद्रांक विभाग द्वारा कुर्की की कार्यवाही

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खनिज लीजग्रहिता के विरुद्ध मुद्रांक विभाग द्वारा कुर्की की कार्यवाही



खनिज लीजग्रहिता के विरुद्ध मुद्रांक विभाग द्वारा कुर्की की कार्यवाही 


सीधी।

  जिला पंजीयक अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि खनिज विभाग के ग्रेनाइट लीजग्रहिता मेसर्स के.बी.एस. रॉक वीर सावरकर नगर इन्दौर द्वारा अधिकृत कमलेश मिश्रा पिता हनुमान प्रसाद मिश्रा एवं मेसर्स एम.के.एल. मिनरल्स एण्ड मार्बल्स द्वारा अधिकृत संजय दुबे को बार बार मांग पत्र एवं सूचना जारी करने के उपरांत भी मुद्रांक शुल्क की बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। जिला पंजीयक सीधी द्वारा बताया गया कि लीजग्रहिता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रचलन में है तथा मेसर्स के.बी.एस.रॉक के सभी पार्टनर के चल एवं अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रदेश के विभिन्न जिलो से मगाई जा रही है साथ ही उनके बैंक खातों /लाकरों आदि की जानकारी भी विभिन्न विभागों से मांगी जा रही है, जिसके उपरांत कुर्की व नीलामी से शासन के बकाया राशि की वसूली की जायेगी। इसी प्रकार मेसर्स एम.के.एस.मिनरल्स एण्ड मार्बल्स के सभी पार्टनर के चल एवं अचल सम्पत्ति की जानकारी तथा बैंक खातों/लाकरों की जानकारी जुटाई जा रही है संबंधित जानकारी शीघ्र प्राप्त होते ही नियमानुसार कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार संतोष कुमार पिता माता प्रसाद रमेश स्टोन केशर को भी मांगपत्र भेजे जाने के उपरांत भी बकाया मुद्रांक शुल्क जमा नही किया गया है। उनके चल एवं अचल सम्पत्ति की जानकारी बैंक खातों एवं लाकरों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। संबंधित जानकारी प्राप्त होते ही नियमानुसार कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

  नगरीय निकाय के विभिन्न संविदाकारों के विरुद्ध बकाया राशि के संबंध मे नोटिस जारी किये गये है। अधिकांश संविदाकारों द्वारा समयावधि में राशि जमा की जा रही है। शेष बकायादारों के विरूद्ध नियमानुसार कुर्की व नीलामी की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

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