अवैध पटाखों के भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किये जाने पर की जाएगी वैधानिक कार्यवाही
सीधी
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा निर्देशित किया गया है कि चीनी एवं अन्य पटाखों का आयात बिना लायसेंस पूर्णतः वर्जित है तथा डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिये कोई लायसेंस भी जारी नहीं किये गये हैं। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका अधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी(1)(बी) के अंतर्गत इस प्रकार के अवैध पटाखों के भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किये जाने पर 02 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। नियम-84 (विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम) अनुसार ऐसे विदेश में निर्मित पटाखों के लिये अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी नहीं करने एवं चीनीध्अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
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