प्राइवेट स्कूल फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी की समय सारणी
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए है। जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा ऑनलाईन प्रपोजल प्रस्तुत नहीं किए है, उनके संबंध में प्रपोजल तैयार करने तथा जिले स्तर से फीस प्रतिपूर्ति के लिए समय सारणी जारी की गई है।
जारी समय सारणी अनुसार सत्र 2017-18 के लिए प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 27 नवंबर तथा जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। इसके अलावा सत्र 2018-19 के लिए प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। वहीं नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर तथा जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है।
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने बताया कि सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए पोर्टल प्रारंभ है। जिला परियोजना समन्वयक समस्त गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल, जिनकी सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति होना है, उन प्रायवेट स्कूलों को नोडल अधिकारी से मेप करें। साथ ही नोडल अधिकारी को निर्देशित करें कि स्कूल द्वारा बनाए गए प्रपोजल पर 7 दिवस में सत्यापन की अनिवार्यतः कार्यवाही पूर्ण करें।
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