जिले में प्रत्येक प्रतिष्ठान के खाद्य पदार्थों की होगी जांच
कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा दीपावली एवं अन्य त्यौहारों के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों की विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि भोपाल शहर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मोबाइल बैन चलाई जाए और मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जाँच की जा सके। इसके साथ ही जिले में अन्य स्थानों से आने वाली दूध और उसके उत्पाद की भी जाँच जरूर करायें।
कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा इन निर्देशो के अंतर्गत भोपाल जिले के समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से कहा है कि दीपावली एवं अन्य त्यौहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थो की विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही आम उपभोक्ताओं को स्वास्थप्रद एवं मानक स्तर की खाद्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। इस दिशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 का पालन किया जाए। अधीनस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य प्रतिष्ठानों पर अभियान चलाकर अधिक से अधिक निरीक्षण कर मिलवाट की शंका होने पर शासन के निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार अस्वास्थ्य कर एवं अस्वच्छ स्थानों में निर्मित हो रहें खाद्य पदार्थों वाले प्रतिष्ठानों पर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना जारी कर उनको दुरूस्त कराया जाए। विशेष रूप से त्यौहारों में खपत होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ, मावा, मिठाई, घी, तेल, मसाला, ड्राय फूड, चाकलेट, बिस्किट, नमकीन, सेलीब्रेशन पैक आदि खाद्य पदार्थों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाए।
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