सीधी: चोरी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर भेजा जेल
दिनांक 22.07.2020 को शाम 07:00 बजे फरियादी वीरेन्द्र सिंह ग्राम पाड अपने खेत पर मोटर पंप से सिंचाई कर रखा था। सुबह फरियादी के भाई राजेश सिह ने उसे बताया कि उसका मोटर पंप बोर के बाहर पडा है, तब फरियादी ने जाकर देखा तो उसकी 1.5 HP सीआईआर मोटर पंप को कोई अज्ञात चोर चुरा ले गये हैं। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्र. 511/2020 अंतर्गत धारा 379 भादवि दर्ज कराई। विवेचना के दौरान आरोपीगण लालबहादुर सिंह पिता लोकनाथ सिह एवं राहुल सिह पिता विजयनाथ सिह निवासी पांड थाना मझौली के कब्जे से 3 बण्डल वायर जप्त किया गया एवं आरोपी राहुल सिंह ने मोटर पंप चोरी करने की बात अपने पुलिस कथन में स्वीकार किया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां अभियुक्तगण की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री घनश्याम प्रजापति द्वारा जमानत आवेदन का पूर जोर विरोध किया गया, जिसके तथ्यों से प्रभावित होकर माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. मझौली द्वारा आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश पारित किया।
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