वार्षिक अनुदान की राशि नियमानुसार व्यय करने हेतु प्राचार्यो को कलेक्टर ने दिये निर्देश

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वार्षिक अनुदान की राशि नियमानुसार व्यय करने हेतु प्राचार्यो को कलेक्टर ने दिये निर्देश

वार्षिक अनुदान की राशि नियमानुसार व्यय करने हेतु प्राचार्यो को कलेक्टर ने दिये निर्देश

वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही
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            राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा सीधी जिले के समस्त प्राचार्यों को गतवर्ष की छात्र संख्या के आधार पर अनुदान की राशि जारी कर दिया है। जारी अनुदान राशि में आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा कार्य करने हेतु गाईड लाईन का पूर्णतः पालन हेतु प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री प्राचार्य अनुदान राशि को प्रयोग शाला उपकरण का रखरखाव, प्रयोग शाला सामग्री के क्रय, विद्युत देयक, खेलकूद सामग्री, शाला में मरम्मत योग्य फर्नीचर की मरम्मत, मैप, चार्ट, स्टेशनरी, खेल दिवस, राष्ट्रीय त्योहार का आयोजन, बैठकों का आयोजन, शाला का रखरखाव, भवन का मेन्टीनेन्स, पुताई, शौचालय व्यवस्था, शाला स्वच्छता के साथ कोविड-19 के सम्बंध में आवश्यक प्रचार प्रसार एवं अवश्यक सामग्री का क्रय किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में प्राचार्य कक्ष की सजावट हेतु राशि का व्यय नहीं किया जायेगा। वित्तीय मैनुअल का पालन आवश्यक होगा।  

  कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने अनुदान राशि के सम्बंध में जारी गाईड लाईन एवं वित्तीय मैनुअल के अनुसार ही राशि व्यय किये जाने के कड़े निर्देश दिये हैं।  कलेक्टर श्री चौधरी ने यह भी कहा है कि गतवर्ष की चाहे स्पोर्टस की राशि हो, ओजस की राशि हो अथवा इस वर्ष की वार्षिक अनुदान की राशि हो राशि उसी मद में खर्च की जाय और व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।  भ्रमण के समय यदि किसी विद्यालय में निर्देश के अनुरूप राशि का व्यय करना नहीं पाया गया तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित प्राचार्य के विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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