सीधी: अवैध शराब विक्रय के मामले में हुई सजा
सीधी।
दिनांक 01.11.2020 को चौकी सेमरिया के देहात भ्रमण के दौरान रामगढ़ आम रास्ता में आरोपी मिथुन कोरी पिता मनबहोर कोरी, उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम टेयुआ पनवार को देशी शराब प्लेन के साथ पकड़ा गया। आरोपी द्वारा कोई वैद्य कागजात पेश नहीं किया गया, जिसके उपरांत म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध (0766/2020 पर) किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके पश्चात प्रकरण क्र. 262/2020 के मामले में आरोपी मिथुन कोरी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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