जान से मारने एवं गाली गलौज मामले को लेकर कम्प्युटर बाबा के विरूद्ध थाने में दर्ज कराई गयी एफआईआर

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जान से मारने एवं गाली गलौज मामले को लेकर कम्प्युटर बाबा के विरूद्ध थाने में दर्ज कराई गयी एफआईआर



जान से मारने एवं गाली गलौज मामले को लेकर कम्प्युटर बाबा के विरूद्ध थाने में दर्ज कराई गयी एफआईआर


इंदौर।

एरोड्रम थाने में आज अम्बिकापुरी एक्सटेंशन निवासी राजेश खत्री पिता रामप्रकाश खत्री ने नामदेव दास त्यागी ऊर्फ कम्प्युटर बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है। यह एफआईआर मारपीट, गाली- गलौज, अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने का प्रयास करने, जान से मारने की धमकी देने आदि के संबंध में दर्ज करायी गई है।

कंप्यूटर बाबा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 452, 323, 506 और धारा 34 के अंतर्गत दर्ज की गई है

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