प्राइवेट स्कूल की आर टी आई कि फीस प्रतिपूर्ति राशि की गई ट्रांसफर
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने जानकारी देकर बताया है कि गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अषासकीय शालाओं में आर.टी.ई. के तहत वर्ष 2016-17 में निःषुल्क अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति हेतु कार्यालय जिला षिक्षा केन्द्र सीधी को 30 जुलाई तक नोडल अधिकारी के सत्यापन उपरांत प्राप्त प्रस्तावों की फीस प्रतिपूर्ति 9 लाख 80 हजार 9 सौ 2 रूपये तथा वर्ष 2017-18 में निःषुल्क अध्ययनत छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 20 अगस्त 2020 तक नोडल अधिकारी के सत्यापन उपरांत प्राप्त प्रस्तावों की फीस प्रतिपूर्ति राशि 72 लाख 55 हजार 44 रूपये सम्बन्धित विद्यालयों के बैंक खाते में कलेक्टर की स्वीकृति उपरांत दिनांक 13.11.2020 को अंतरित की जा चुकी है ।
कलेक्टर सीधी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.02.2020 द्वारा समस्त अषासकीय विद्यालयों को निर्देषित किया गया था कि फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव विभिन्न किस्तों में न भेजकर एक ही किस्त में ऑनलाइन सुनिष्चित करें ताकि फीस प्रतिपूर्ति एक साथ तत्परता से किया जा सके। इसके बावजूद अषासकीय विद्यालयों द्वारा उक्त निर्देष का पालन नहीं किया जा रहा है और तीन से भी अधिक किस्तों में प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं । अतः समस्त अषासकीय शालाओं से अपेक्षा है कि फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव एक साथ एक ही किस्त में प्रेषित करें।
जिन अषासकीय स्कूलों द्वारा ऑनलाइन प्रपोजल प्रस्तुत नहीं किये हैं उनके सम्बन्ध में वर्ष 2017-18 की फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव नोडल अधिकारी के सत्यापन उपरांत 27 नवम्बर 2020 तक तथा वर्ष 2018-19 की फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव नोडल अधिकारी के सत्यापन उपरांत 02 दिसम्बर 2020 तक जिला षिक्षा केन्द्र सीधी में प्राप्त किये जायेंगे । अतः समस्त अषासकीय विद्यालयों से अपेक्षा है कि राज्य स्तर से निर्धारित उक्त नियत तिथि के पूर्व फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव नोडल अधिकारी के सत्यापन उपरांत हार्डकॉपी सहित जिला षिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करें ताकि समय सीमा में राषि प्रदाय की जा सके।
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