खाद्यान्न पात्रता पर्ची का वितरण दो दिनों में करें : कलेक्टर
जबलपुर ।
कलेक्टर श्री IAS Karmveer Sharma की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्रता पर्ची वितरण के संबंध में कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री राजेश बाथम सहित नगर निगम व खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा की पात्र हितग्राहियों को खाद्यान पात्रता पर्ची का वितरण प्राथमिकता से 2 दिनों के भीतर करें। कुछ स्थानों में पात्रता पर्ची वितरण पर विलंब होने की कारणों के बारे में जानकारी लेते हुये कहा कि यदि इसमें कोई तकनीकी कमी है तो एनआईसी से समस्या का निराकरण कराएं। उन्होंने विशेष जोर देकर कहा कि पात्रता परिवारों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची का वितरण दो दिनों में सुनिश्चित हो जाए। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि 4 दिनों के अंदर अक्टूबर एवं नवंबर का पत्ता पात्रता पर्ची वितरण भी हो जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, खाद्यान्न व पात्रता पर्ची का वितरण 25 तारीख की पहले ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्ट्रीट वेंडर योजना के ऋण वितरण के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि कोई बैंकर इसमें रुकावट डाल रहे हैं तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व नगर निगम उन पर कार्यवाही करें और प्राथमिकता के विषय में देरी ना करें ।बैठक के दौरान एडीएम श्री बाथम ने कहा कि नवीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन व सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि पात्र श्रेणियों में आने वाले नवीन आवेदकों द्वारा अपनी पात्रता संबंधी वैध दस्तावेज के साथ ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराया जाता है। पंजीयन उपरांत आवेदक का डाटा स्थानीय निकाय कार्यालय में सक्षम अधिकारी द्वारा अपने लॉगिंग से अनुशंसित किया जाता है। स्थानीय निकाय स्तर पर अनुमोदन होने के उपरांत उक्त डांटा डीएसओ या जेएसओ लॉगइन में स्वीकृति हेतु प्रदर्शित होता है। जिला स्तर पर स्वीकृति होने के उपरांत आरसीएमएस टीम एनआईसी भोपाल तथा एईपीडीएस टीम हैदराबाद द्वारा आवेदक के डाटा का विश्लेषण व डीडुप्लीकेशन कर उक्त परिवार की पात्रता पर्ची व खाद्यान्न आवंटन संबंधी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि नवीन परिवारों का चिन्हांकन व सत्यापन कर प्राथमिकता से पात्रता पर्ची का वितरण करें।
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