मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कार्यवाही,कई दुकानों की जांच

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मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कार्यवाही,कई दुकानों की जांच



मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कार्यवाही,कई दुकानों  की जांच


इंदौर ।
      राज्य शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं "मिलावट से मुक्ति अभियान" के अंतर्गत कलेक्टर इंदौर श्री मनीष सिंह के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला इंदौर की विभिन्न टीमों द्वारा शहर में खाद्य पदार्थ निर्माता प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई । अभियान के अंतर्गत कल 12 नवम्बर, 2020 को जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत सूक्ष्म जांच की गई। टीम द्वारा कंदील पुरा इंदौर स्थित कपिल इंटरप्राइजेज मसाला निर्माता फर्म का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में मसाला निर्माण किया जाना पाया गया, टीम द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर, सेव मिर्च पाउडर, दालचीनी एवं गरम मसाला के कुल 4 नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही गुण स्तर के ना होने की की आशंका के आधार पर खाद्य पदार्थ दालचीनी लगभग 2 क्विंटल कुल कीमत ₹40000 एवं खाद्य पदार्थ सेव  मिर्च पाउडर कुल मात्रा 6 क्विंटल कुल कीमत ₹75000 को आगामी कार्यवाही तक जप्त किया गया।  प्रतिष्ठान में पाए गए खाद्य पदार्थ काला नमक पाउडर कुल मात्रा 3 क्विंटल कुल कीमत लगभग ₹7500 एवं खाद्य पदार्थ खड़ी मिर्च कुल मात्रा 50 किलोग्राम कुल कीमत लगभग ₹6000 को विनष्टि करण कराया गया। प्रतिष्ठान में पाई गई कमियों सुधार हेतु अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया।
       एक अन्य टीम द्वारा छोटा बांगड़दा रोड हमाल कॉलोनी स्थित पोरवाल स्पाइसेज का निरीक्षण किया गया तथा प्रतिष्ठान में निर्माण किए जाने वाले मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर,  लहसुन पाउडर के कुल 4 नमूने लिए जा कर खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर 1.5 क्विंटल कुल कीमत 15 हजार रूपये तथा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर कुल मात्रा 2 क्विंटल कुल कीमत 22 हजार रूपये जप्त की गई। प्रतिष्ठान में पाई गई कमियों में सुधार हेतु अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया ।
       कार्यवाही के दौरान स्कीम नंबर 51 स्थित स्नेहल डेरी का निरीक्षण किया गया जहां पर विभिन्न प्रकार के दूध उत्पाद जैसे मावा,  घी,  पनीर,  मिठाईया आदि का निर्माण किया जाना पाया गया । निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर,  घी,  मावा  एवं दूध के कुल 04 नमूने लिए गए । प्रतिष्ठान में पाई गई कमियों के सुधार हेतु धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। साथ ही एयरपोर्ट रोड स्थित सत्यम स्वीट्स का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर विक्रय हेतु तैयार रखी गई मिठाई दूध कतली का नमूना टीम द्वारा लिया गया । कंदील पुरा इंदौर स्थित मनीष कुल ग्राइंडिंग फर्म का निरीक्षण भी टीम द्वारा किया गया तथा मौके पर बोरकुट पाउडर का निर्माण किया जाना पाया गया जिसका नमूना टीम द्वारा लिया गया ।
 
प्रतिष्ठान में निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई जिसके लिए धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र का नोटिस दिया गया। निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा सभी स्थानों पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक दिशा निर्देश प्रतिष्ठान संचालकों को दिए गए। खाद्य पदार्थों की प्रथम दृष्टया जांच हेतु विभाग को प्रदान किए गए स्पॉट  टेस्टिंग किट मैजिक बॉक्स की सहायता से मौके पर ही कुल 15 नमूनों की जांच की गई तथा शंका के आधार पर नमूने संग्रहित किए गए ।विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की कार्रवाई आगे भी निरंतर रूप से जारी रहेगी । टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार सोनी, श्री राकेश प्रसाद त्रिपाठी, श्री पुष्पक कुमार द्विवेदी, श्री अवशेष अग्रवाल, श्री सुभाष खेड़कर, श्रीमती कीर्ति रावत एवं नमूना सहायक सुधाकर बन सिंह मौजूद थे।
*जिला इंदौर*
कुल लिए गए लीगल नमूने - 14
मैजिक बॉक्स नमूने -15
निरीक्षण - 05
सुधार सूचना - 05
जब्ती -
1. हल्दी पाउडर - 200 किलो - 22 हजार रूपये
2. मिर्च पाउडर - 750 किलो - 90 हजार रूपये
3. दालचीनी - 200 किलो- 40 हजार रूपये
विनष्टीकरण -
 1. ख़डी मिर्च - 50 किलो- 6 हजार रूपये
2. काला नमक पाउडर - 300 किलो - 7 हजार 500 रूपये

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