पीसीपीएनडीटी एक्ट :भ्रूण लिंग परीक्षण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी

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पीसीपीएनडीटी एक्ट :भ्रूण लिंग परीक्षण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी



पीसीपीएनडीटी एक्ट :भ्रूण लिंग परीक्षण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी



 कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने कहा है कि भ्रूण लिंग जांच करवाना या करना अपराध है। शासन द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मानीटरिंग की व्यवस्था की गई है। शासकीय एवं पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से सोनोग्राफी का कार्य प्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यमों से किये जाने का प्रावधान है। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। शासन द्वारा बेटियों की सुरक्षा एवं उनके समग्र विकास के लिए "बेटी बचाओ बेटी पढाओ'' अभियान चलाया जा रहा है।

 कलेक्टर श्री लवानिया ने कहा है कि चिकित्सालयों में सोनोग्राफी एवं एक्सरे के लिए ओपीडी में पंजीकृत मरीजों की नामजद जानकारी रखी जाए। सेंटर और अशासकीय संस्थाओं से इन मरीजों के एक्सरे एवं सोनोग्राफी होने की जानकारी संकलित की जाए। साथ ही दैनिक रूप से एक्सरे एवं सोनोग्राफी की जानकारी संधारित की जाए। उन्होंने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी आम जन को नही होने से विसंगतियां सामने आती हैं। इसलिए अधिक आबादी वाले गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग तथा दीवार लेखन कर एक्ट की जानकारी आमजन को दी जाए। इसी तरह एक्ट का उल्लंघन करने पर सजा के प्रावधान तथा लिंग जांच करवाने की गुप्त सूचना पर पुरस्कार के प्रावधानों की जानकारी आमजन को दी जाए।

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