भोपाल: जानिए पटाखों पर क्या- क्या रहेगा प्रतिबंधित, पढ़िए मुख्यमंत्री के निर्देश
भोपाल. मध्य प्रदेश में देवी-देवताओं की तस्वीरें लगे पटाखे नहीं बिक पाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। बुधवार को शिवराज सरकार ने गृहमंत्री और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लव जिहाद और शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने चाइनीज पटाखों पर बैन लगा दिया है। अगर बाजार में चाइनीज पटाखे बिकते मिले तो एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा बेटियों से अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सीएम शिवराज ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाएगा।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि दिवाली पर चाइना का सामान न खरीदें। उन्होंने लोगों से मिट्टी के दीये खरीदने की अपील की है, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण, वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए कोई भी चीनी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेत आदि खनिजों का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन सख्ती से रोका जाए। इसी के साथ जो लाइसेंसधारी ठेकेदार हैं, उन्हें संरक्षण दिया जाए। साथ ही, फर्जी चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई हो, जिससे कोई जनता को ठग ना सके। इस संबंध में केवल इन कंपनियों के एजेंटों के विरूद्ध कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
0 टिप्पणियाँ