सीधी:लापरवाही पूर्वक आटो चलाने वाले चालक पर अर्थदण्ड व सजा

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सीधी:लापरवाही पूर्वक आटो चलाने वाले चालक पर अर्थदण्ड व सजा





लापरवाही पूर्वक आटो चलाने वाले चालक पर अर्थदण्ड व सजा 
 
 

 सीधी।
ग्राम मलदेवा की रहने वाली फरियादिया ने रामपुर थाने में रिपोर्ट किया था कि वो अन्य यात्रियों के साथ दिनांक 14 अक्टूबर 20 को आटो चालक इस्तहाग खान पिता मो. मरहूम गुलषेर अहमद निवासी बाणसागर कालोनी रीवा के आटो में बैठकर चोरगड़ी से मलदेवा जा रही थी, तभी आटो चालक फोन पर बात करते हुए लापरवाहीपूर्वक तेज गति से चलाते हुए जा रहा था, जिस कारण से आटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें रेशमा द्विवेदी, रजनी द्विवेदी निवासी मलदेवा व रामफल निवासी चोरगड़ी को चोटें आई। जिस पर रामपुर पुलिस द्वारा अपराध क्र. 738/20 धारा 279, 337 भा.द.वि. 3/181, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने आरोपी को 3500 रूपए अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।


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