खाद के अवैध परिवहन तथा बीज के अवैध विक्रय एवं भंडारण के मामले में दो व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज

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खाद के अवैध परिवहन तथा बीज के अवैध विक्रय एवं भंडारण के मामले में दो व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज



खाद के अवैध परिवहन तथा बीज के अवैध विक्रय एवं भंडारण के मामले में दो व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज



जबलपुर ।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा खाद के अवैध परिवहन तथा बीज के अवैध विक्रय एवं भंडारण के दो अलग-अलग मामलों में आज चरगंवा एवं पनागर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. एसके निगम के मुताबिक पहले मामले में शहपुरा कृषि उपज मंडी स्थित डबल लॉक केन्द्र से 24 नवंबर को छोटे माल वाहक ट्रक में 50 बोरी नीम कोटेड यूरिया सिवनी जिले के ग्राम नागन देवरी तहसील धूमा ले जाने पर ग्राम खैरी शहपुरा के दीपनारायण कुशवाहा उम्र 28 वर्ष के विरूद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चरगंवा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दूसरे मामले में बिना लायसेंस के बीज का विक्रय एवं भंडारण करने पर मां नर्मदा ट्रेडर्स ग्राम निमदुआ बम्हनोदी के संचालक प्रदीप कुमार पटैल के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पनागर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ज्ञात हो कि कृषि अधिकारियों द्वारा 19 नवंबर को मां नर्मदा ट्रेडर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था तथा बिना लायसेंस के विक्रय एवं भंडारण करने पाये जाने पर कुल 52.80 क्विंटल गेंहू का बीज जप्त किया गया था।

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