दुकानें कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति,जिले में धारा 144 के आदेश जारी
भोपाल।
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने जिले के समस्त एसडीएम, कार्यपालक दंडाधिकारियों तथा पुलिस के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में 23 नवम्बर से लागू नई गाईड लाइन का अक्षरश: पालन कराने के आदेश दिये है। उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश के अनुसार सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में आमंत्रित एवं शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या बंद स्थानों में हॉल की क्षमता की अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। कार्यक्रम की पूर्व सूचना उपखंड कार्यालय में देकर ही किये जा सकेंगे। खुले स्थानों पर मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 200 व्यक्तियों के लिए उपखण्ड के अधिकारी को पूर्व सूचना देते हुए किए जा सकेंगे। आयोजन स्थल पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल (फेस, मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग) के पालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ-साथ आयोजन स्थल वालों की भी रहेंगी।
शहर में समस्त दुकानें, कार्यालय, व्यावसायिक संस्थानों को रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी एवं रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। सभी औद्योगिक इकाईयां, अस्पताल, मेडिकल दुकानें पूर्व निर्धारित समय तक खुली रहेंगी। रेस्टारेंट, भोजनालय एवं खानपान से संबंधित दुकानें कोविड-19 की प्रोटोकॉल के पालन की शर्तों के तहत रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकते हैं।
तीनों श्रेणी सांस्कृतिक/सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में बारात को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की रैली/यात्रा/जुलूस आदि चल समारोह निकालना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। केवल विवाह समारोह में 50 बारातियों तक की बारात निकाली जा सकेगी। शादी, विवाह संबंधी आयोजन उपरोक्त वर्णित शर्तों के तहत 10 बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे किन्तु विवाह की रस्मों (फेरे/भांवर) इत्यादि के लिए रात्रि 10 बजे के पश्चात् भी अधिकतम 30 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमति रहेगी।
शादी समारोह, केटरर आदि में कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिक आदि को उनकी गतिविधि के लिए निर्धारित समय-सीमा के उपरांत भी आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। भोपाल शहर अथवा जिले के जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या अत्याधिक पाई जाती है, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट घोषित कर उसके अंदर आवाजाही पर रोक लगाई जा सकेगी।
भारत सरकार गृह/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन गृह/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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