मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही: 220 प्रकरणों में 30 लाख 62 हजार का अर्थदण्ड

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मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही: 220 प्रकरणों में 30 लाख 62 हजार का अर्थदण्ड



मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही: 220 प्रकरणों में 30 लाख 62 हजार का अर्थदण्ड
 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर अगस्त माह से संचालित अभियान में अब तक की कार्रवाई में मिलावटखोरी करने वालों के विरुद्ध 285 प्रकरण दर्ज करवाए गए और 220 प्रकरणों में मिलावटखोरों पर 30 लाख 62 हजार का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है। कुल अधिरोपित अर्थदंड से 15 लाख पाँच हजार की वसूली भी की जा चुकी है। सी. जे. एम. कोर्ट में दर्ज 39 प्रकरण पर भी सुनवाई जारी है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को अभियान के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान संचालित किया गया है। विभाग द्वारा अभियान के तहत खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालो के विरुद्ध की गई

मंत्री डॉ. चौधरी ने प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में सभी संभागों के लिये संभागीय चलित प्रयोगशाला बैन को भोपाल से रवाना किया गया था। यह चलित प्रयोगशाला सुदूर क्षेत्रों में मौके पर पहुँचकर खाद्य पदार्थों के नमूनों का संकलन, जाँच, और खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत शामिल जिलों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, इट राइट स्कूल, ईट राइट कैम्पस और जन जागरूकता के कार्यक्रमों को संचालित करने की गतिविधियाँ भी शामिल की गई है। मिलावटखोरी के विरूद्ध चलाये गये अभियान के दौरान की गई कार्यवाही में 6428 निरीक्षण और जांच के लिए 2941 खाद्य पदार्थो के नमूने लिए गए। राज्य खाद्य चलित प्रयोगशाला से 521, मैजिक बाक्स के माध्यम से 2158 और अन्य स्रोतों से 438 खाद्य पदार्थों के सर्विलेंस नमूने लिए गए। जांच के लिए संकलित 6428 सर्विलेंस नमूनों में राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 3638 नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों में धारा 32 के अंतर्गत 484 मिलावटखोरों को नोटिस जारी किए गए।

राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा पिछले तीन माह की अवधि में खाद्य पदार्थ के संकलित नमूनों की जांच कर 3638 की रिपोर्ट दी गई। इनमें से 3064 नमूने मानक स्तर के पाए गए और 311 नमूने अमानक स्तर के पाए गए। इसके साथ ही 207 नमूने मिथ्या छाप के पाए गए। कुल संकलित खाद्य पदार्थो के नमूनों में 24 नमूने असुरक्षित प्रकार के पाए गए। धारा 32 के अतिरिक्त अन्य धाराओं में प्रतिबंधित नमूनों की संख्या 32 पाई गई।

मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध शक्ति से अभियान को संचालित कर रही है। खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग का अमला पूरे प्रदेश में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही कर रहा है।

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