कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश शादी में 200 से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित
जबलपुर ।
जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने तथा आमजन को कोरोना से बचाव की दृष्टि से केन्द्र और राज्य शासन के गृहमंत्रालय से प्राप्त निर्देश और जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में मिले सुझाव के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी IAS Karmveer Sharma ने लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु जबलपुर शहर के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी श्री शर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शादी के कार्यक्रमों में किसी एक स्थान पर किसी एक समय में अधिकतम 200 लोगों से अधिक लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित होगी। इसे लागू करने का दायित्व आयोजनकर्ता, केटरर, आयोजन स्थल के स्वामी का होगा। इसकी लिखित सूचना संबंधित थाने, एसडीएम को देना एवं पावती लेना आवश्यक है। साथ ही आयोजनकर्ता को प्रमाण के रूप में शादी कार्यक्रम की वीडियो-रिकार्डिंग की एक प्रति शादी होने के 48 घंटे के अंदर संबंधित एसडीएम, तहसीलदार के पास जमा करना होगा।
इसके अलावा पूर्व से प्रतिबंधित जुलूस, चल समारोह, रैली आगे भी प्रतिबंधित रहेगी। परन्तु शादी की बारात प्रोसेशन में सीमित संख्या (अधिकतम 50 बारातियों तक) लोग सम्मिलित हो सकेंगे एवं प्रोसेशन कार्यक्रम स्थल के पास ही संचालित होगा। जो कार्यक्रम स्थल के 50 मीटर दायरे से अधिक नहीं निकाला जायेगा।
मास्क लगाना अनिवार्य-
प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना (फेस कवर करना) अनिवार्य है। दुकानदारों, व्यापारिक, व्यवसायिक संस्थानों को मास्क पहनना, सेनेटाईजर रखना, अपनी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना एवं अपने ग्राहकों से मास्क लगवाना या फेस कवर कराना आवश्यक है। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन होने पर दंड स्वरूप व्यक्ति के ऊपर 100 रुपए तक का जुर्माना एवं दुकानदारों द्वारा इसका उल्लंघन होने पर 500 रुपए तक का जुर्माना स्थानीय निकाय, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा। साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील भी किया जा सकेगा।
रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें-
नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत दुकान, मार्केट रात्रि 8 बजे तक ही संचालित किये जा सकेंगे। जिसमें खानपान के स्थान, रेस्टारेंट, होटल, बारातघरों एवं मैरिज गार्डन को रात्रि 10 बजे तक की छूट रहेगी। साथ ही रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक ईकाइयों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
मालवाहक और यात्री बसें निर्बाध चलेंगी-
सभी प्रकार के माल वाहक, यात्री बसों को बेरोकटोक 24 बाय सेवन आने-जाने की अनुमति रहेगी। बस, रेल, वायुयान के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्री रात्रि 10 बजे के उपरांत भी आवाजाही कर सकेंगे। जिले के ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण अधिक हो गया है तथा जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो तो उस क्षेत्र, वार्ड, मोहल्ले, मार्केट, गांव को कंटेमेंट क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। ऐसे क्षेत्र में अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित की जा सकेंगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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