मादा भालू और शावक का शिकार करने पर 03 वर्ष का सश्रम कारावास ,दस हजार जुर्माना

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मादा भालू और शावक का शिकार करने पर 03 वर्ष का सश्रम कारावास ,दस हजार जुर्माना



मादा भालू और शावक का शिकार करने पर 03 वर्ष का सश्रम कारावास ,दस हजार जुर्माना


 सीधी। 
मादा भालू और उसके शावक के शिकार के आरोप में न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी रामखेलावन उर्फ रोहित साकेत पुत्र विशाल साकेत 46 वर्ष निवासी ग्राम सरैहा थाना मझौली को वन अपराध क्र. 993/07 दिनांक 07.03.2019 अंतर्गत धारा 2(16), 9, 39, 50, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत धारा 51 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
 प्रकरण के बारे में बताया गया कि अतीत में 7 मार्च 2019 को संयुक्त संचालक संजय टाईगर सीधी को दूरभाष पर बीटगार्ड डॉग डेण्डलर ब्यौहारी (बफर) परिक्षेत्र बीट गुड्डआ ग्राम ठोंगा से सूचना प्राप्त हुई कि नाले में 01 मृत मादा भालू एवं 01 मृत शावक भालू पड़े थे। घटना स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि भालुओं का शिकार 11000 किलोवाट लाईन करण्ट द्वारा आरोपी रामखेलावन साकेत द्वारा किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उक्त करण्ट सुअर एवं खरगोश के शिकार के लिए लगाया था। तत्पश्चात आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयय ने आरोपी को सश्रम कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया है।

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