Highcourt:जिला पंचायत CEO को हाई कोर्ट का नोटिस जारी कर कहा सचिव का ट्रांसफर क्यों किया गया

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Highcourt:जिला पंचायत CEO को हाई कोर्ट का नोटिस जारी कर कहा सचिव का ट्रांसफर क्यों किया गया



जिला पंचायत CEO को हाई कोर्ट का नोटिस जारी कर कहा सचिव का  ट्रांसफर क्यों किया गया


 

 पहले से पदस्थ सचिव के रहते हुए भी उसी पंचायत 
में दूसरे सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोटिस भेजा है, 

हरिदास अहिरवार  ग्राम पंचायत सचिव, इमलिया जिला भोपाल द्वारा दायर याचिका में सुनवाई के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से जानकारी मांगी है कि जब पूर्व से ही ग्राम पंचायत इमलिया में हरीदास अहिरवार, पंचायत सचिव पदस्थ है तब दूसरे का स्थानांतरण उसी पंचायत में क्यों किया गया,

पंचायत सचिव श्री हरिदास अहिरवार के वकील श्री अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय, जबलपुर ने बताया है कि हरिदास अहिरवार, ग्राम पंचायत इमलिया में पदस्थ है, परन्तु उसी पंचायत मे इंद्रपाल सिंह का ट्रांसफर दिनाँक 25/8/2020 कर दिया गया है, जबकि स्थान खाली नही था।
श्री अमित चतुर्वेदी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, जबलपुर को सुनने के बाद उच्च  न्यायालय ने पैनल वकील के माध्यम से जानकारी मांगी है कि इस प्रकार के स्थानांतरण का कारण क्या है। यद्यपि, स्टे पर सुनवाई करते हुए दिनाँक 15/10/2020 विभाग को यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह पदस्थापना किसी राजनैतिक पार्टी के दबाव में किया गया है।

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