सीधी: शासकीय चिकित्सकों को निज निवास में निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध

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सीधी: शासकीय चिकित्सकों को निज निवास में निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध



सीधी: शासकीय चिकित्सकों को निज निवास में निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध


आगामी एक माह तक के लिये किया गया प्रतिबंधित

(आर.बी.सिंह,राज)सीधी
      
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी द्वारा आदेश जारी कर जिलान्तर्गत क्षेत्र के समस्त शासकीय अस्पतालों में पदस्थ समस्त विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी/आयुष चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने कर्तव्यस्थल पर उपस्थित रहकर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुये चिकित्सालय में उपचार हेतु आने वाले रोगियों की जांच व परामर्श देना सुनिश्चित करें। शासकीय चिकित्सकों को निज निवास में निजी प्रेक्टिस पर आगामी एक माह तक के लिये  (आपातकालीन स्थिति को छोड़कर) प्रतिबंधित किया गया है।

  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी नियंत्रण व उपचार को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि जिलान्तर्गत शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुये रोगियों की जांच व परामर्श दिया जाना सुनिश्चित करें। गत माह की तुलना में चालू माह में कोविड-19 संक्रमित रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है साथ ही कई चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ भी प्रभावित हुये हैं। जारी आदेशानुसार निजी प्रेक्टिस करते पाये जाने/निज निवास में रोगियों की भीड़ इकट्ठा किया जाना जाये जाने की स्थिति में संबंधित चिकित्सक के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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