सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जल्द करें आवेदन, जानिए क्या है नियम
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जिनकी बंजर व अनुपयोगी भूमि चिन्हित विद्युत सब स्टेशनों के 5 किलो मीटर के दायरे में आती हो वे किसान अपनी भूमि पर सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। किसान सोलर पावर प्लांट से बनी बिजली को विद्युत कंपनियों को बेच कर आय भी प्राप्त कर सकते हैं। योजना अंतर्गत इच्छुक किसान आनलाइन पोर्टल इस लिंक पर क्लिक करें 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। किसानों से आवेदन आनलाइन ही प्राप्त किए जायेंगे।
किसान ऊर्जा विकास एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत किसान, किसान समूह, कृषि उत्पादक संगठन, वाटर यूजर एसोसिएशन, सहकारी संस्थान एवं पंचायत जिनके पास बंजर एवं पड़त भूमि हो वे स्वयं अथवा निवेशकों के माध्यम से सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। सोलर पावर प्लांट में बनी बिजली सीधे विद्युत सब स्टेशन पहुंचेगी, जहां विद्युत कंपनी द्वारा बनी बिजली का संधारण लेखा जोखा रखा जायेगा। संयंत्र से बनी बिजली की खरीदी का दाम किसान निवेशक को मिलेगा।
योजना क तहत चिन्हित विद्युत सब स्टेशन के 5 किलो मीटर के दायरे में आ रहे न्यूनतम 2 एकड़ से लेकर अधिकतम 10 एकड़ तक की भूमि शामिल होगी। जिसमें 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के प्लांट लगाए जा सकेंगे। किसान द्वारा स्वयं निवेश न करने पर निवेशकों के माध्यम से सोलर प्लांट लगाने पर विद्युत नियामक द्वारा निर्धारित दर पर भूमि लीज पर देकर निश्चित वार्षिक किराया प्राप्त कर सकेंगे।
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