त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए इन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई
ताजिये की अधिकतम ऊंचाई 6 फिट हो सकेगी
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मिलानद-उन-नबी का त्यौहार 30 अक्टूबर को मनाया जाना है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.09.2020 में जारी संशोधित पत्र दिनांक 22.10.2020 के कंडिका 3 (1)(अ) के अनुसार ताजियें के अधिकतम ऊंचाई अधिकतम 6 फिट रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली द्वारा आदेश जारी कर कोरोना वायरस के रोकथाम, बचाव एवं त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये कार्यपालिक मजिस्ट्रटो की ड्यूटी लगाई गई है तथा उक्त निर्देश के पालन में ताजिये की ऊंचाई अधिकतम 6 फिट या इससे कम ही रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपदबनास की ड्यूटी कोतवाली सीधी में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बहरी की ड्यूटी थाना क्षेत्र बहरी में, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चुरहट की ड्यूटी थाना क्षेत्र चुरहट में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चुरहट की ड्यूटी थाना क्षेत्र कमर्जी में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रामपुर नैकिन की ड्यूटी थाना क्षेत्र रामपुर नैकिन में, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कुसमी की ड्यूटी थाना क्षेत्र कुसमी में, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कुसमी की ड्यूटी थाना क्षेत्र भुईमाड़ में, उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली की ड्यूटी थाना क्षेत्र मझौली में, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मड़वास की ड्यूटी थाना क्षेत्र मड़वास में एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिहावल की ड्यूटी थाना क्षेत्र अमिलिया में लगाई गई है।
शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के पालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित अनुसार सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक संख्या के जनसमूह की अनुमति हेतु क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट सक्षम अधिकारी होंगें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट समस्त अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संबंधित एसडीओपी एवं थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगें। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार समस्त अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व निरीक्षक पटवारी एवं संबंधित कोटवारों में शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु प्रत्येक स्थानों में सतत निगरानी हेतु निर्देशित करें। जिला अंतर्गत पदस्थ समस्त कोटवारों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 30.10.2020 को सुबह 9ः30 बजे से कार्यक्रम समाप्त तक नियत कर्तव्य स्थल पर यूनिफार्म के साथ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं चौकी प्रभारियों के समक्ष उपस्थिति दर्ज करायेगें तथा उनके द्वारा सौंपे गये कार्य का निर्वहन करेंगें।
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