उचित मूल्य की दुकान से गेहूं का कालाबाजारी करने वाला आरोपी पिकअप सहित पकड़ाया
परिवहन की जाने वाली पिकअप भी जप्त
सीधी
थाना बहरी बहरी पुलिस द्वारा उचित मूल्य की दुकान से गरीबों में बांटे जाने वाले राशन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी- शिवनाथ साहू तथा संतोष साकेत दोनों निवासी अमडिहा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक बीते 13 अक्टूबर को रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी बहरी को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम देवगवा में सहकारी समिति के विक्रेता बृजकिशोर जयसवाल उर्फ पप्पू निवासी पुरानी बहरी गरीब हितग्राहियों को वितरण किए जाने वाले अनाज (गेहूं )की रात्रि में कालाबाजारी करते हुए शिवनाथ साहू निवासी अमडिहा को बेच रहा है तथा शिवनाथ साहू पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 3525 में लादकर पिकअप चालक संतोष के साथ ले जाने वाला है। थाना प्रभारी बहरी द्वारा उक्त सूचना तत्काल मौके पर दबिश दी गई तो वहां पर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 3525 में गेहूं के बोरे लदे थे। वाहन में शिवनाथ साहू पिता हीरालाल साहू एवं चालक संतोष साकेत निवासी अमडिहा मौजूद थे।शासकीय उचित मूल्य की दुकान देवगवा का विक्रेता बृजकिशोर जसवाल उर्फ पप्पू पुलिस को देखकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग गया। पिकअप वाहन में मौजूद शिवनाथ साहू से पूछताछ की गई उसने बताया कि पिकअप में लगे हुए गेहूं को उसने विक्रेता बृजकिशोर जसवाल उर्फ पप्पू से 1300 रू प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा है और बाजार ले जाकर उससे ज्यादा भाव में बेचेगा। जिसके पश्चात गवाहों के समक्ष उक्त पिकअप वाहन तथा उसमें लदा हुआ 72 बोरा गेहूं ( प्रत्येक बोरे में 50 किलोग्राम होना लेख है, बोरे में लिखे अनुसार 36 क्विंटल कीमती 46800 रू) को मुताबिक जब्ती पत्रक जप्त किया गया ।
शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम देवगमा के विक्रेता बृजकिशोर जसवाल उर्फ पप्पू तथा शिवनाथ साहू एवम संतोष साकेत का कृत्य गरीबों एवं हितग्राहियों को वितरण किए जाने वाले शासकीय अनाज गेहूं को बेईमानी पूर्वक स्वयं लाभ अर्जित करने के लिए तीनों के द्वारा आपस में षड्यंत्र एवं सांठगांठ कर कालाबाजारी करना अपराध धारा 409, 120 बी, 3/7 ई सी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए मौके पर उपस्थित आरोपी शिवनाथ साहू एवम् संतोष साकेत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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