मध्यप्रदेश: महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी
महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी और अधिक सक्षम बनाने के लिये चार दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबिनार) आयोजित किया गया। लोक अभियोजन मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के मार्गदर्शन में यह वेबिनार हुआ।
वेबिनार में महिला सुरक्षा के अपराधिक मामलों से संबंधित फारेंसिक ऐबिडेन्स इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्किल डेव्हलपमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम पर व्याख्यान हुआ। एस.सी./एस.टी. एक्ट में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधान, महिलाओं के विरुद्ध साईबर क्राईम, एक्जामिनेशन ऑफ विटनिस एण्ड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम के प्रावधान, हयूमन सेफ्टी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों में अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रकिया एवं प्रासीक्यूटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय-विशेषज्ञ व्याख्याताओं के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, आई.पी.एस. अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर द्वारा व्याख्यान दिया गया।
वेबिनार का शुभारंभ संयुक्त संचालक श्री लक्ष्मण सिंह कदम के उदबोधन से हुआ। ऑनलाइन प्रशिक्षण महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में एवं पीड़िता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबित होगा।
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