जिला बदर का क्षेत्र में घूमता आरोपी धराया,न्यायालय ने भेजा जेल

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जिला बदर का क्षेत्र में घूमता आरोपी धराया,न्यायालय ने भेजा जेल



जिला बदर का क्षेत्र में घूमता आरोपी धराया,न्यायालय ने भेजा जेल

सीधी।
थाना बहरी के अपराध क्रमांक 472/2020 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 34 जिसमें आरोपी गोलू गुप्ता पिता रतनलाल गुप्ता 26 वर्ष साकिन पुरानी बस्ती बहरी को कलेक्टर सीधी द्वारा जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। जिसमें आरोपी गोलू गुप्ता 20 अक्टूबर को शाम पुरानी बस्ती में जिला बदर होने के बाद भी क्षेत्र में मिल गया। जिससे कलेक्टर सीधी के आदेश का उल्लंघन करते मिलने पर बहरी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई उपरांत न्यायालय सीधी में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा वारंट बनने पर पड़रा जेल दाखिल किया गया है।

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