उपचुनाव: बाहरी व्यक्तियों को रखें पाये जाने पर उन्हें किया जायेगा क्षेत्र के बाहर
इंदौर ।
इन्दौर जिले में विधानसभा क्षेत्र सांवेर में तीन नवम्बर को मतदान होगा। निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन की सुचिता बनाये रखने के लिये कल्याण मंडप, सामुदायिक भवन, होटल, लॉज, अतिथिगृहों आदि के संबंध में दिशा-निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा जारी किये गये है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकरी श्री मनीष सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वैवाहिक सभा मंडपों/सामुदायिक भवनों और इसी तरह की जगहों पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपहार सामग्रियाँ प्रदाय करने एवं भोजन मुफ्त परोसने का कार्य नहीं हो। इस हेतु सतत् निगरानी करते रहें। मतदान दिवस के 03 दिवस पूर्व से मतदान दिवस तक इस तरह की जांच में तीव्रता लाये और देखें कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया जाए। वैवाहिक/सामुदायिक भवनों/लॉज और अतिथिगृहों में पूर्व में यदि कोई बुकिंग ली गई हो तो उसकी सूची प्राप्त कर सत्यापन करें कि उक्त समारोह मतदाता को प्रभावित करने के लिए कोई नकली आयोजन तो नहीं किया जा रहा है। मतदान दिवस के 03 दिवस पूर्व से मतदान दिवस तक किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले आयोजन प्रतिबंधित किए गए है।
कल्याण मंडपों/सामुदायिक भवनों आदि की सतत जांच करते रहें और यह पता लगाये कि बाहरी लोगों को इन परिसरों में रखा तो नहीं गया है यदि रखा गया हो तो तत्काल उनके निष्कासन करने की कार्यवाही करें। विधानसभा क्षेत्र सांवेर के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, लॉज, अतिथिगृह एवं मेरिज गार्डन पर निगरानी रखते हुए आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
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