सीधी: अवैध शराब विक्रय पर आरोपी को अर्थदण्ड
दिनांक 28.08.2020 को चौकी सेमरिया स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर भोलगढ़ तिराहे पर दबिश दी गई, जहां आरोपी अवधेश तिवारी पिता स्वु. वंशगोपाल तिवारी उम्र-46 वर्ष निवासी भोलगढ़ निवासी के पास 105 सीसी (180 एम.एल./1 सी.सी.) जप्ती किया गया, जिसकी कीमत 6300 रूपए थी। आरोपी द्वारा उक्ती मदिरा का वैध कागजात पेश नहीं करवाने पर, आबकारी अधि. 34(1) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर अपराध क्र. 577/20 विवेचना प्रारंभ की गई, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 226/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित करवाया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को 1500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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