सीधी: प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को द्वेष वस अपात्र करने पर होगी कार्यवाही
कलेक्टर श्री चौधरी ने पूर्व में अपात्र किए गए हितग्राहियों के सत्यापन के दिए निर्देश
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कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया है कि जिले के लिए प्राप्त नवीन लक्ष्य 19 हजार आवासों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हितग्राहियों के चिन्हांकन का कार्य पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया जाए। कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नही होना चाहिए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि यदि यह तथ्य स्थापित होते हैं कि द्वेष वस पात्र व्यक्ति को अपात्र किया गया है, तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पूर्व में अपात्र किए गए सभी हितग्राहियों की पात्रता संबंधी जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी पात्र को वंचित नहीं किया गया है। यदि ऐसे हितग्राही जांच में पाए जाते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से हितग्राहियों के चयन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने सत्यापन हेतु जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ग्राम पंचायत वार जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समस्त उपखंड अधिकारियों को उक्त कार्य में सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
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