सीधी: अवैध शराब विक्रय के मामलों में 8 आरोपियों को हुई सजा
रामपुर नैकिन थाना पुलिस द्वारा अवैध रूप से विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत निम्नाकनुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया-
1. अपराध क्र. 649/20 आरोपी रामपियारे जायसवाल निवासी बाघड़ जप्त- शराब 5 ली. देशी महुआ
2. अपराध क्र. 636/20 आरोपी अनीता जायसवाल निवासी बाघड़ जप्त शराब 10 ली. देशी
3. अपराध क्र. 528/20 आरोपी रामाधार लोनिया निवासी झाझ जप्त शराब 25 ली.
4. अपराध क्र. 508/20 आरोपी लोलवा कोल निवासी रामपुर नैकिन जप्त शराब 10 ली.
5. अपराध क्र. 664/20 आरोपी रामदास प्रजापति निवासी घटोखर जप्त शराब 5 ली. देशी
6. अपराध क्र. 526/20 आरोपी अजय कुमार प्रजापति निवासी झाझ जप्त शराब 5 ली.
7. अपराध क्र. 561/20 आरोपी हीरालाल साकेत निवासी कटौली जप्त शराब 18 पाव प्लेन मदिरा
8. अपराध क्र. 637/20 आरोपी रामरती जायसवाल निवासी बाघड़ जप्त शराब 5 ली. देशी
उपरोक्त सभी मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध करके न्याायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तु्त किया गया।
जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपियों को अधिकतम दंड से दंडित करने की अपील की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने सभी मामलों में आरोपीगणों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
0 टिप्पणियाँ