सीधी न्यूज़: अवैध शराब विक्रय मामले में 8 लोंगो को दी गई अर्थदण्ड की सजा

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सीधी न्यूज़: अवैध शराब विक्रय मामले में 8 लोंगो को दी गई अर्थदण्ड की सजा



सीधी न्यूज़: अवैध शराब विक्रय मामले  में 8 लोंगो को दी गई अर्थदण्ड की सजा
    


न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के अलग-अलग मामलों में 1000-1000 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। रामपुर नैकिन थाने में पंजीबद्ध अपराध क्र. 388/2020 आरोपी करण लोनिया निवासी झांझ सीधी के पास जप्त शराब 05 लीटर, अपराध क्र. 510/2020 आरोपी हीरालाल साकेत निवासी कहौली जप्त शराब 29 पाव देशी, अपराध क्र. 429/2020, आरोपी तेजीलाल निवासी बाधड़ जप्त शराब 05 लीटर, अपराध क्र. 456/2020 आरोपी विमलेश्वरी निवासी कुआं जप्त शराब 05 लीटर, अपराध क्र. 487/2020 आरोपी रामस्वयंबर जायसवाल साकिन घुघटा जप्त शराब 05 लीटर, अपराध क्र. 722/2020 आरोपी लक्ष्मण साकेत साकिन रामपुर नैकिन जप्त शराब 05 लीटर, अपराध क्र. 372/2020 आरोपी राजू लोनिया साकिन झांझ जप्त शराब 05 लीटर, अपराध क्र. 490/2020 आरोपी किरण जायसवाल साकिन घुघटा जप्‍त शराब 05 लीटर प्रकरणों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगणों को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरणों में शासन की ओर से सशक्त पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम दुबे ने की।

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