नगरीय निकाय द्वारा अधिरोपित अधिभार में 50% छूट का फायदा

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नगरीय निकाय द्वारा अधिरोपित अधिभार में 50% छूट का फायदा



नगरीय निकाय द्वारा अधिरोपित अधिभार में 50% छूट का फायदा 



  कोविड-19 के कारण विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत नगरीय निकाय द्वारा संपत्तिकर, परिसंपत्तियों के भू- भाटक/ किराये, जल उपभोक्ता प्रभार/ जलकर में अधिरोपित अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट ऐसे करदाता/ नागरिकों को प्राप्त होगी, जो 31 दिसम्बर 2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट केवल अधिभार पर लागू होगी और ब्याज, स्टाम्प ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू- भाटक/ किराये पर लागू नहीं होगी।नगर निगम भोपाल ने भी कर संग्रह के लिए शिविर प्रारंभ किये हैं।

   संपत्तिकर के मामले में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर केवल अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट एवं कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट और कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर केवल अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

   नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गई परिसंपत्तियों के भू- भाटक/ किराये के मामले में अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रूपये तक बकाया होने पर केवल अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, देय राशि 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट और देय राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी

   जल उपभोक्ता प्रभार/ जलकर के मामले में कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर केवल अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट एवं कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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