एसडीएम के जांच में रमा पाण्डेय की नियुक्ति पाई गई अवैध,जनपद सदस्य रहते स्वयं को चुन लिया था शिक्षा कर्मी वर्ग 3
(✍️शिवपूजन मिश्रा)सीधी।
जिले के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के विगत वर्ष हुई शिक्षा कर्मी भर्ती में जनपद सदस्य के स्वयं को शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के लिए चुने जाने की शिकायत कलेक्टर सीधी से की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुये कलेक्टर ने एसडीएम चुरहट को जांच के निर्देश दिये थें। एसडीएम चुरहट ने पूरे मामले की जांच के उपरांत कलेक्टर को भेजे अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि श्रीमती रमा पाण्डेय शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद पर की गई नियुक्ति प्रथम द्ष्टया अवैधानिक एवं नियमों के विपरीत पाई गई हैं। एसडीएम के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने श्रीमती रमा पाण्डेय को पद से पृथक करने के निर्देश दिये हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन,जिला सीधी के पत्र क्रमांक 1537 मेें कलेक्टर सीधी के पत्र क्रमांक 1262 के संदर्भ में श्रीमती रमा पाण्डेय के शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की नियुक्ति के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट में कलेक्टर सीधी को प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान समय में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक पद पर पदस्थ श्रीमती रमा पाण्डेय की शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के द्वारा वर्ष 1998 में की गई थी। मेरे द्वारा शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच की गई एवं वर्ष 1998 में शिक्षा कर्मी भर्ती संबंधी अभिलेखों की छाया प्रतियां जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के कार्यालय से प्राप्त कर अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन में पाया गया कि श्रीमती रमा पाण्डेय शिक्षा कर्मी भर्ती के समय जनपद सदस्य रहते हुये शिक्षा स्थाई समिति की सदस्य थी और शिक्षा कर्मी भर्ती वर्ग 3 से संबंधित सभी बैठको में वतौर शिक्षा समिति की सदस्य के रूप में उपस्थित रही और श्रीमती रमा पाण्डेय के द्वारा जनपद सदस्य पद से बिना त्याग पत्र दिये दिये ही शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं शिक्षा स्थाई समिति की बैठक में सदस्य की हैसियत से अन्य अभ्यार्थियों के साथ-साथ अपने स्वयं को भी नियुक्ति हेतु प्रस्तावित किया और साक्षात्कार में उपस्थित रही। जबकि शासन के नियमानुसार उक्त भर्ती प्रक्रियां में यदि किसी सदस्य या उसके किसी परिवार का कोई व्यक्ति अभ्यार्थी रहता है तो उस व्यक्ति को भर्ती प्रक्रियां से बाहर रखना चाहिये था। किन्तु जनपद पंचायत रामपुर नैकिन द्वारा वर्ष 1998 में हुई शिक्षा कर्मी भर्ती में नियमों की अनदेखी की गई हैं और जनपद सदस्य से बिना त्याग पत्र दिये ही वर्ग 3 पद के अभ्यार्थी को शिक्षा कर्मी प्रक्रियां में शामिल किया जा कर,उसको शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद पर नियुक्त कर दिया गया। एसडीएम चुरहट ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है कि श्रीमती रमा पाण्डेय की शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की नियुक्ति न केवल नियमों के विपरीत है वल्कि पूरी तरह से अवैधानिक पाई गई हैं।
इनका कहना है 👇👇
जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के शिक्षा कर्मी भर्ती में जनपद सदस्य ने स्वयं को शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के लिए चुन लिये जाने की जांच एसडीएम चुरहट से कराई गई थी जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।
रवीन्द्र कुमार चौधरी,
कलेक्टर,सीधी
जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के वर्ष 1998 में हुई शिक्षा कर्मी भर्ती में व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गई थी। श्रीमती रमा पाण्डेय जो कि जनपद पंचायत वार्ड की जनपद सदस्य एवं शिक्षा स्थाई समिति की सदस्य थी। जनपद सदस्य पद से बिना त्याग पत्र दिये ही शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद पर आवेदन करने के उपरांत भी शिक्षा कर्मी भर्ती प्रक्रियां में भाग लेते हुये स्वयं को शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के लिए चुन लिया था। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कलेक्टर सीधी से की गई थी। कलेक्टर सीधी ने पूरे मामले की जांच के लिए एसडीएम चुरहट को निर्देशित किया था। एसडीएम चुरहट ने अपनी जांच में श्रीमती रमा पाण्डेय की नियुक्ति नियमों के विपरीत एवं असंवैधानिक पाई हैं। जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही हैं।
रजनीश तिवारी,
समाजिक कार्यकर्ता ,सीधी
0 टिप्पणियाँ