कोरोना: संक्रमित मिलने पर जिले के 19 स्थानों में बनाये गये कंटेनमेंट क्षेत्र

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कोरोना: संक्रमित मिलने पर जिले के 19 स्थानों में बनाये गये कंटेनमेंट क्षेत्र



कोरोना: संक्रमित मिलने पर जिले के 19 स्थानों में बनाये गये कंटेनमेंट क्षेत्र



रीवा जिले के 19 स्थानों में कोरोना संक्रमित रोगी पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश दिये हैं। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार तहसील त्योंथर के ग्राम अमाव वार्ड क्रमांक एक में जय मिश्रा के घर से विन्ध्येश्वरी मिश्रा के घर तक, ग्राम गंगतीरा कला के वार्ड क्रमांक 2 में राजेश कोरी के घर से शुभम कहांर के घर तक, ग्राम देउपा कोठार के वार्ड क्रमांक 16 में छब्बू के घर से हीरा आदिवासी के घर तक, ग्राम मझिगवां पोखरी टोला में वार्ड क्रमांक 13 में रामनाथ यादव के घर से गंगा प्रसाद बहेलिया के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। 
कलेक्टर ने तहसील हनुमना के ग्राम हटवा वार्ड क्रमांक 5 में प्रभावती उपाध्याय का घर, ग्राम मलैगवा के वार्ड क्रमांक 4 में सत्यभामा केवट तथा आरती केवट का घर, ग्राम बढ़ैया में रामजतन साहू का घर, नगर परिषद हनुमना के वार्ड क्रमांक 7 मसुरिहा नगर में रूचि तिवारी का घर तथा तहसील गुढ़ के ग्राम गुढ़ वार्ड क्रमांक 4 में वीरेन्द्र सिंह के घर को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश दिये हैं। 
कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित रोगी पाये जाने पर तहसील हुजूर के ग्राम सोनौरी वार्ड क्रमांक 2 में राजबिहारी तिवारी तथा शिवाकांत तिवारी के घर, ग्राम मध्येपुर वार्ड क्रमांक 4 में रामकुमार सिंह का पंप हाउस, तहसील सेमरिया के ग्राम जरमई में अनिरूद्ध कुशवाहा का घर तथा तहसील नईगढ़ी के ग्राम फूलकरण सिंह में जवाहरलाल प्रजापति के घर को कंटेनमेंट एरिया बनाने के आदेश दिये हैं। नगर परिषद मऊगंज के वार्ड क्रमांक 2 में राधेश्याम गुप्ता का घर, तहसील मऊगंज के ग्राम बरयांकला में राजकली कोल तथा सौखीलाल कोल के घर, ग्राम पनिगवां में सूरज साकेत का घर तथा ग्राम सेमरिहा में धर्मवती द्विवेदी के घर को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश दिये गये हैं। कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के लिए संबंधित एसडीएम कोे इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्रों में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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