सीधी: अवैध रूप से शराब विक्रय के विभिन्न मामलों में 14 लोंगो पर सजा व अर्थदण्ड
रामपुर नैकिन थाना पुलिस द्वारा अवैध रूप विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए निम्न आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत कार्यवाही की गई :-
1. अपराध क्र. 729/20 आरोपी पिन्टू (प्रजापति निवासी बाघड़ जप्त शराब 5 ली. देशी
2. अपराध क्र. 708/20 आरोपी प्रदीप जायसवाल निवासी बाघड़ जप्त शराब 5 ली. देशी
3. अपराध क्र. 715/20 आरोपी रामप्रभाव साहू निवासी भितरी जप्त शराब 31 पाव प्लेल मदिरा
4. अपराध क्र. 707/20 आरोपी छेदीलाल जायसवाल निवासी बाघड़ जप्त शराब 5 ली. देशी
5. अपराध क्र. 718/20 आरोपी रामस्वरूप प्रजापति निवासी अगडाल जप्त शराब 5 ली. देशी
6. अपराध क्र. 719/20 आरोपी अमृतलाल साकेत निवासी रामपुर नैकिन जप्त शराब 5 ली. देशी
7. अपराध क्र. 518/20 आरोपी रीता जायसवाल निवासी नैकिन जप्त शराब 5 ली. देशी
8. अपराध क्र. 605/20 आरोपी प्रियंका जायसवाल निवासी नैकिन जप्त शराब 5 ली. देशी
9. अपराध क्र. 533/20 आरोपी शिवप्रसाद साकेत निवासी बरदैला जप्त शराब 5 ली. देशी
10. अपराध क्र. 504/20 आरोपी रामबाई साकेत निवासी रामपुर नैकिन जप्त शराब 5 ली. देशी
उपरोक्त सभी मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध करके न्याायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपियों को अधिकतम दंड से दंडित करने की अपील की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने सभी मामलों में आरोपीगणों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय के विभिन्न मामलों में 1000-1000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।
मामले का विवरण इस प्रकार है :- रामपुर नैकिन थाना पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय के विभिन्ना मामलों
1. अपराध क्र. 273/20 आरोपी कुन्ती कोरी निवासी खड्डी जप्त शराब 5 ली. देशी
2. अपराध क्र. 746/20 आरोपी बड़कू रावत निवासी बाघड़ जप्त शराब 5 ली. देशी
3. अपराध क्र. 743/20 आरोपी राजरूप साकेत निवासी झाला जप्त शराब 21 पाव प्लेन मदिरा
4. अपराध क्र. 747/20 आरोपी हीरालाल रावत निवासी बाघड़ जप्त शराब 5 ली. देशी शराब, में प्रकरण पंजीबद्ध करके माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपियों को अधिकतम दंड से दंडित करने की अपील की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को दंडित किया।
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