कलेक्टर ने धारा 144 में संशोधित आदेश जारी किए दुकाने बंद करने की समय-सीमा
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी कर सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक और धार्मिक गतिविधियां जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करने के आदेश दिए हैं। आयोजनकर्ता और समितियों को कोविड-19 की रोकथाम और बचाव के लिए जारी की गई एसओपी और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह के एकत्रित होने के लिए आयोजन के संबंध में संबंधित एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को आयोजक को लिखित आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरांत कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी।
कार्यक्रम होने के उपरांत कार्यक्रम की वीडियो सीडी 48 घंटे में जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ बिना अनुमति 100 से अधिक व्यक्तियों के कार्यक्रम को करने एवं प्रदत्त अनुमति का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजकों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी हुए हैं। जिले में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलो के आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा ।
सभी धार्मिक स्थल जहां पर हाल या बन्द कक्ष है उसके लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी। इसके लिए श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ऐसी जगहों पर किसी भी एक समय में 200 से अधिक व्यक्ति पूजन आदि के लिए एकत्रित नहीं हो सकेंगे इस नियम का सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को पालन करना अनिवार्य होगा ।
पूर्व में जारी आदेश को रद्द करते हुए रात्रि 8:00 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। अब सभी दुकानें, बाजार, माल पूर्व अनुसार निर्धारित समय तक खोले जा सकेंगे ।
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