हाई कोर्ट ने कहा कोरोना काल मे निजी स्कूल नहीं वसूल सकते मनमानी फीस
मध्यप्रदेश में निजी स्कूल की मनमानी फीस वसूली के कारण अभिभावक फीस को लेकर चिंतित थे इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मनमानी फीस वसूली का जिक्र किया गया था वही बीते कल मंगलवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि निजी स्कूल के संचालक मनमानी फीस की वसूली नहीं कर सकते वे केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पूर्व में निर्धारित ट्यूशन फीस के अनुसार अभिभावकों से फीस ली जा सकती है उसमें अन्य कोई फीस नहीं जोड़ी जा सकती।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूल को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पेश किया है। हाई कोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मित्तल और विजय शुक्ला की पीठ ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद स्कूल संचालक बीच की अवधि के लिए अन्य फीस ले सकेंगे।
आपको बता दें कि अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी जहां सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
अभी हाल ही में मनमानी फीस वसूली को लेकर इंदौर में महिला विभाग को ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की थी जिसमें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि कोई भी स्कूल संचालक मनमानी फीस नहीं वसूल सकते और कोरोना काल तक फीस न जमा करने के बाद भी बच्चों का नाम नहीं काटा जा सकता।
हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है वहीं 21 सितंबर से कक्षा 9 वी से 12 वीं तक के बच्चे अपने अभिभावकों की अनुमति के बाद स्कूल में जाकर शिक्षकों से जिस विषय पर जहां समस्या है वह पूछ सकते हैं वही कंटेनमेंट एरिया में यह अनुमति प्रतिबंधित रहेगा।
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