नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर भेजा गया जेल
सीधी।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया ।
मीडिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा, एडीपीओ द्वारा मामले का संक्षिप्त् विवरण इस प्रकार बताया गया कि फरियादिया/पीडि़ता द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 03.09.20 को करीबन समय 10:00 बजे रात्रि में अपने घर पर थी एवं मेरा सर दर्द कर रहा था। मैं अनिल वर्मा को फोन लगाकर बोली कि मुझे दवा चाहिए तो उसने बोला कि घर आकर ले जाओ। फिर मैं उसके घर दवा लेने गई तो वह मुझे अपने छत में ले गया और मेरे साथ उसने गलत काम किया। अनिल वर्मा जो कि कोल्डीईह का रहने वाला है। घटना की रिपोर्ट थाना कमर्जी में किया गया। थाना कमर्जी में इस मामले का अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी अनिल वर्मा निवासी कोलूडीह के विरूद्ध प्रथम दृष्ट या अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अपराध क्रमांक 215/20, धारा 376(2), 506 भादवि एवं ¾ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आरोपी अनिल वर्मा को विधिवत न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर माननीय तृतीय अपर सत्र न्याेयालय सीधी में प्रस्तुत किया गया। आरोपी अनिल वर्मा की ओर से माननीय न्या यालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका शासन की ओर से पैरवी कर रही जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा पुरजोर विरोध किया गया एवं आरोपी को जमानत न दिये जाने का निवेदन किया। परिणामस्वरूप माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय की न्या यालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज करते हुए जिला जेल भेजने का आदेश दिया।
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