एसडीओपी पर माफिया को बचाने के आरोप,न्यायालय को झूठी जानकारी भेजने का विवेचक पर अनाधिकृत दबाव बना रहे एसडीओपी

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

एसडीओपी पर माफिया को बचाने के आरोप,न्यायालय को झूठी जानकारी भेजने का विवेचक पर अनाधिकृत दबाव बना रहे एसडीओपी




एसडीओपी पर माफिया को बचाने के आरोप,न्यायालय को झूठी जानकारी भेजने का विवेचक पर अनाधिकृत दबाव बना रहे एसडीओपी 


 सीधी ।
जिले में पुलिस की छवि के उलट विभिन्न आरोपों में घिरे एसडीओपी चुरहट सीजी द्विवेदी द्वारा ऋण माफिया को बचाने का एक नया मामला सामने आया है। मालुम हो कि फर्जी राजस्व दस्तावेजों के आधार पर रामपुर नैकिन थाना अन्तर्गत मध्याचंल बैंक भरतपुर व इलाहाबाद बैंक रामपुर नैकिन से ऋण लेने वाले माफिया राकेश पाण्डेय एवं उसके परिजनों के खिलाफ थाने में दर्ज मामलों को लेकर आरोपी द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाई गई स्थाई जमानत याचिका के संबंध में न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ थाना रामपुर नैकिन में दर्ज अपराधिक प्रकरणों की जानकारी मांगी गई थी। इधर सूत्रों की यदि बात सही मानी जाये तो एसडीओपी चुरहट सीजी द्ववेदी द्वारा फर्जी ऋण सहित अन्य चार अपराधिक प्रकरणों के आरोपी राकेश पाण्डेय के मामलों की विवेचना कर रहे विवेचकों पर न्यायालय को झूठी जानकारी देने का अनाधिकृति दबाव बनाया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि अतीत में एसडीएम चुरहट के द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 176.491 क्विटल चावल जिसकी कीमत 1.147 लाख थी जो कि सेवा सहकारी समिति भरतपुर को प्रदाय किया गया था। जिसे श्रमिकों को प्रदान न किया जाकर विभाग की मिली भगत से राकेश पाण्डेय द्वारा हेराफेरी किया जाना पाया गया था। एसडीएम चुरहट के निर्देश पर 13 फरवरी 2006 को थाना रामपुर नैकिन के द्वारा अपराध क्रमांक 34/06 की धारा 409,34 पंजीबद्ध किया गया था।
इसी प्रकार दूसरे मामले में कलेक्टर सीधी के निर्देश पर जांच उपरांत फरियादी मूलचंद्र गुप्ता निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सीधी ने भूमिहीन होने के बाद भी सेवा सहकारी समिति मर्यादित भरतपुर से राकेश पाण्डेय की पत्नी श्रीमती रमा पाण्डेय,भाई प्रकाश पाण्डेय एवं अन्य के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से फर्जी ऋृण प्राप्त कर लिया था जिस पर थाना रामपुर नैकिन के द्वारा दिनांक 2 मार्च 2019 को अपराध क्रमांक 96/2019 की धारा 419,420,467,468,471 पंजीबद्ध किया गया था।
जबकि तीसरा केस में न्यायालय कमिश्रर रीवा संभाग रीवा के निर्देश पर एसडीएम चुरहट के द्वारा तत्कालीन शिक्षा समिति अध्यक्ष जनपद पंचायत रामपुर नैकिन राकेश पाण्डेय के द्वारा अधिकारियों से मिली भगत कर,अभिलेखों में हेराफेरी, कूटरचना करते हुये अपने चचेरे भाई एवं अन्य 3 को अवैधानिक तरीके से शिक्षा कर्मी के पद पर नियुक्ति किये जाने को लेकर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का पत्र थाना रामपुर नैकिन में प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 7 जुलाई 2019 को अपराध क्रमांक 473/2019 की धारा 420,467,468,471,409,34,पंजीबद्ध किया गया था।
चौथे केस में कलेक्टर सीधी के आदेशानुसार नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन के द्वारा थाना रामपुर नैकिन में 2 मार्च 2019 को राकेश पाण्डेय एवं उनके भाई प्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम सगौनी के खिलाफ फर्जी राजस्व रिकार्ड तैयार मध्यांचल बैंक भरतपुर एवं इलाहाबाद बैंक रामपुर नैकिन से किसान क्रेडिट कार्ड से फर्जी ऋृण लिया गया था। जिस पर थाना रामपुर नैकिन द्वारा राकेश पाण्डेय एवं उनके भाई प्रकाश पाण्डेय के खिलाफ दिनांक 19 फरवरी 2020 को अपराध क्रमांक 93/2020 धारा 420,467,468,471, पंजीबद्ध किया गया था।

शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई फरियाद
 

शिवानंद पाण्डेय निवासी गड़हरा ने पुलिस अधीक्षक सीधी के यहां की गई शिकायत का उल्लेख करते हुये बताया कि चुरहट में पदस्थ एसडीओपी चुरहट सीजी द्विवेदी आदतन अपराधी एवं माफियां राकेश पाण्डेय के इशारे पर हमें निरंतर प्रताडित किया जा रहा है और हमें अपनी शिकायत वापस लेने के लिए तरह-तरह से दबाब बनाया जा रहा हैं। राकेश पाण्डेय एवं उसके गुर्गों द्वारा हमें ये धमकी दी जा रही है कि तुम अपनी शिकायत वापस ले लो नहीं तो हमें तुम्हें एसडीओपी चुरहट सीजी द्विवेदी से कह कर जेल भिजवा देगें।  जिसकी शिकायत मेरे द्वारा 12 मार्च 2020 को पिपरांव चौकी एवं 01 अगस्त 2020 को थाना रामपुर नैकिन एवं पुलिस अधीक्षक सीधी से लिखित रूप से कर चुका हूं। किन्तु एसडीओपी चुरहट सीजी द्विवेदी के प्रभाव के चलते थाना प्रभारी रामपुर नैकिन एवं चौकी प्रभारी पिपरांव मेरी लिखित शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते जिसके कारण राकेश पाण्डेय हमें निरंतर प्रताडि़त कर रहा है।  


इनका कहना है
 
माननीय न्यायालय के द्वारा चाही गई जानकारी में किसी भी तरह की कोताही या हेराफेरी करना संभव नही हैं। अभी तक इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है यदि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा  माननीय न्यायालय को भेजे जाने वाली जानकारी में अनाधिकृत हस्ताक्षेप किया जाता है तो संज्ञान में आने पर जांच कर कार्रवाई की जायेगी।

पंकज कुमावत
पुलिस अधीक्षक, सीधी

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ