ढाई साल की मासूम के साथ दृष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
शिवपूजन मिश्रा ,सीधी।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय ने दिनांक 11.09.2020 को ढाई साल की मासूम के साथ क्रूर दृष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया ।
मीडिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.08.2020 को फरियादी फूलचंद बसोर पिता श्यामलाल बसोर उम्र 30 वर्ष निवासी गुजरेड, चौकी खड्डी, अपनी ढाई साल की मासूम पुत्री के साथ थाना रामपुर नैकिन में आकर यह रिपोर्ट दर्ज करायी कि मुरली बसोर की सुअरी 01 अगस्त 2020 को मेरा आटा खा गयी, जिससे उसकी सुअरी की मृत्यु हो गयी। सुअरी की मृत्यु के हर्जाने के रूप में मुरली बसोर का बेटा करन बसोर उससे 30,000/रूपये मांग रहा था, रूपये देने से मना करने पर दोनो में विवाद हो गया और करन बसोर ने फरियादी की ढाई वर्षीय पुत्री के गुप्तांग में उंगली मार दिया, जिससे उसके पेशाब के रास्ते से खून बहने लगा। थाना रामपुर नैकिन में इस मामले का अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी करन बसोर पिता मुरली बसोर उम्र 23 वर्ष के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अपराध क्रमांक 477/2020, धारा 376(AB), 323 भादवि एवं 5(m/6) पॉक्सो एक्ट अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आरोपी करन बसोर को विधिवत न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 38/2020 अंतर्गत आरोपी करन बसोर के मामले में सुनवाई की गई। आरोपी करन बसोर की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका शासन की ओर से पैरवी कर रहीं जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा पूर जोर विरोध करते हुए प्रभावी तथ्य रखे एवं ऐसा क्रूर कृत्य करने वाले आरोपी को जमानत न दिये जाने का निवेदन किया, जिससे प्रभावित होकर माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय की न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज करते हुए जिला जेल भेजने का आदेश दिया।
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