चाय वाला निकला तहसीलदार पर प्राणघातक हमले का आरोपी,मामले में एक नाबालिग भी आरोपी,पढ़िए पूरी घटनाक्रम
सीधी।
जिले के कुसमी में पदस्थ नायब तहसीलदार लवलेश मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी नावालिक है। जिन्होने कबूला कि चाय की दुकान में अतिक्रमण हटाने के नाम पर तहसीलदार द्वारा दिये गये निर्देश के बाद ये हमला किया था। हालांकि मामले को लेकर अभी कई तथ्य सामने आ सकते हैं फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने रिमांड में लिया है।
उल्लेखनीय है कि कुसमी के नायब तहसीलदार लवलेश मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला 1 अगस्त की रात करीब 9.30 बजे उनके बगले के सामने किया गया था। उनकी हालत अभी भी रीवा अस्पताल में नाजुक बनी हुई है।
एसपी ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा:-
पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने पत्रकारवार्ता के दौरान इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 1 अगस्त को नायब तहसीलदार के खिलाफ प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार श्री मिश्रा द्वारा लगभग एक सप्ताह पूर्व से संचालित आरोपी की चाय की दुकान को लेकर यह निर्देश दिया गया था कि यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है जिस वजह से तहसीलदार निवास के सामने लगी लाइट भी बंद होने पर शंका जाहिर की गई। नायब तहसीलदार श्री मिश्रा द्वारा यह चेतावनी दी गई थी कि अगर दुकान में असामाजिक तत्वों को बैठाना नहीं बंद किया तो तुम्हारी गुमटी अतिक्रमण के तहत हटा दिया जाएगा। इसी विवाद को लेकर देवीदीन जायसवाल पिता प्रेमलाल 21 वर्ष निवासी टमसार थाना कुसमी द्वारा घटना दिनांक को रात करीब 9 बजे तहसीलदार जब अपने आवास के बाहर टहल रहे थे तभी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी के साथ एक नाबालिक भी था।
आरोपी घटना उपरांत तालाब में जाकर कुल्हाड़ी और चप्पल धुलने गया था जहां उसकी चप्पल कीचड़ में फंस गई थी वहीं टांगा को अपनी दुकान के बगल में खाली कमरे में छिपा दिया था तथा साइकिल से अपने कमरे में पहुंचकर कपड़े भी टब में रख दिये। आरोपी के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त आलाजरर टांगा, आरोपी के घटना के वक्त पहने हुए कपड़े, साइकिल, चप्पल एवं टब जब्त किया जाकर आरोपी देवीदीन जायसवाल को न्यायालय के समक्ष एवं अन्य विधिक बालक को बाल कल्याण समिति के माध्यम से किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराएं
प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ फरियादी त्रिपुरादत्त मिश्रा की रिपोर्ट पर देवीदीन जायसवाल सहित एक नाबालिक के खिलाफ कुसमी थाने में पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 139/20 धारा 307, 294, 323, 506 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर उनकी गिरफ्तारी की गई है।
पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना था मामला
इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में तहसीलदारों द्वारा विरोध किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस एवं प्रशासनिक अमले के अधिकारी काफी प्रयास किये थे कि आरोपी जल्द गिरफ्तार हो लेकिन सही आरोपी की पहचान कर उसको गिरफ्तार करने के मामले की गुत्थी सुलझने में पांच दिन लग गये। आखिरकार जब मामला सामने आया तो पता चला कि मामूली सी बात को लेकर इस तरह की वारदात आरोपी द्वारा कारित की गई।
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