महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
सीधी।
माननीय न्याायालय न्याेयिक मजिस्ट्रेोट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपी पवन पिता लालजी तिवारी उम्र-23 वर्ष निवासी गुड़हरिया थाना मझौली जिला सीधी का जमानत निरस्तत करते हुए जेल भेजा। म.प्र. शासन की ओर से पुलिस का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी *प्रसून कुमार द्विवेदी* द्वारा रखा गया।
प्रकरण का संक्षिप्तस विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने दिनांक 27.08.2020 को थाना मझौली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि मैं दिनांक 26.08.2020 के रात करीब 10:30 बजे अपने अलग कमरे में सोई थी। मेरी सास रामकली, ननद प्रियंका व बहन प्रियंजली अलग कमरे में सोये थे। घर के सभी किवाड़ दरवाजे बंद करके सोये थे। अचानक मुझे किसी के छूने, धक्का लगने की आहट हुई तो देखा कि कोई अज्ञात आदमी घर में घुसा था, जिसे पकड़ने के लएि चिल्लााई तो भाग गया। मेरी सास, ननद व बहन कमरे से नहीं निकल पाई थी। उनके किवाड़ की चिटकनी बंद कर दिया था। मैं मोबाईल की लाईट से देखने का प्रयास किया था, लेकिन उसे पहचान नहीं पाई। उसकी उम्र करीब 23-24 वर्ष की थी, इकहरे बदन का था। उसके दोनों जूते भागते समय छूट गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मझौली द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में आरोपी द्वारा माननीय न्यापयालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुात किया गया। जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तु त किए गए। अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमत होकर माननीय न्याययालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।
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