सीधी/मझौली।। असन्तोष जनक जबाब देने के कारण विक्रेता का उर्वरक लायसेंस किया गया निरस्त

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सीधी/मझौली।। असन्तोष जनक जबाब देने के कारण विक्रेता का उर्वरक लायसेंस किया गया निरस्त



सीधी/मझौली।। असन्तोष जनक जबाब देने के कारण विक्रेता का उर्वरक लायसेंस किया गया निरस्त


सीधी।
   उप संचालक कृषि राजेश सिंह चौहान ने आदेश जारी कर एन.एफ.एल. कम्पनी के डी.ए.पी. 18ः46 उर्वरक लाट नम्बर एमजीएच-2 के विश्लेषण में अमानक पाये जाने पर उर्वरक का क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

  श्री चौहान ने बताया कि उर्वरक निरीक्षण द्वारा दिनांक 12.08.2020 को मेसर्स रजनीश खाद वितरण रासायनिक उर्वरक फुटकर विक्रय केन्द्र (प्रो. नन्दलाल गुप्ता) उमरिया रोड नगर परिषद मझौली विकासखण्ड मझौली जिला सीधी के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान से एन.एफ.एल. कम्पनी के डी.ए.पी. 18ः46 उर्वरक लाट नम्बर एमजीएच-2 का नमूना प्राप्त कर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था जिसे विश्लेषण कराये जाने पर अमानक पाये जाने के कारण उर्वरक का क्रय-विक्रय भण्डारण एवं परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। उक्त विक्रेता द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 19 (क) का उल्लंघन किये जाने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 31.08.2020 द्वारा विक्रेता को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के अन्दर उचित माध्यम से तर्क संगत जबाव चाहा गया था जबाव असन्तोषजनक पाये जाने पर मेसर्स रजनीश खाद वितरण रासायनिक उर्वरक फुटकर विक्रय केन्द्र (प्रो. नन्दलाल गुप्ता) उमरिया रोड नगर परिषद मझौली विकासखण्ड मझौली जिला सीधी के उर्वरक लायसेंस क्रमांक आरएस/462/1401/6/2020 दिनांक 11.06.2025 तक वैध को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। उक्त विक्रेता वैध उर्वरक लायसेंस के बिना किसी प्रकार के उर्वरकों का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन आदि नहीं करेगा अन्यथा वह स्वयं जबावदेह होगा।

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