धार्मिक त्यौहारों के आयोजन एवं दुकानों को खोलने की गाइडलाइन जारी,देखें किसमे क्या हुआ बदलाव
सीधी।
आगामी माह में दुर्गा पूजा पर्व जिला में मनाया जायेगा तथा इस हेतु सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा एवं झांकियों की स्थापना की जायेगी। उक्त के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 29 अगस्त 2020 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2020 द्वारा प्राप्त निर्देश के पालन में सम्पूर्ण सीधी जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम, बचाव एवं शान्ति तथा कानूनी व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा विभिन्न धार्मिक त्योहारों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10x10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। सभी मूर्तिकार प्रतिमा की ऊँचाई 06 फिट या इससे कम ही रखेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 29.08.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग का पत्र दिनांक 01.09.2020 अनुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे तथा इसके लिये आयोजक को संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं होगी। इसके लिये संबंधित आयोजकों को पृथक से संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। धार्मिक त्योहारों के आयोजनों में श्रद्धालू फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सीधी द्वारा समय-समय जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रांतर्गत प्रतिमा विसर्जन हेतु उपयुक्त स्थानों को चिन्हित विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करें ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो।
इसके साथ ही समस्त दुकानें रात्रि 08 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खानपान से संबंधित दुकानें रात्रि 08 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 06 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था की जावेगी। समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रांतर्गत दुकानों का निरन्तर निरीक्षण करेंगे। दुकान संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वे स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों क तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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