बिजली करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार करने वाले 9 शिकारियों को वन विभाग ने दबोचा,मझौली न्यायालय में किया जायेगा पेश

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बिजली करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार करने वाले 9 शिकारियों को वन विभाग ने दबोचा,मझौली न्यायालय में किया जायेगा पेश




बिजली करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार करने वाले 9 शिकारियों को वन विभाग ने दबोचा


मझौली न्यायालय में किया जायेगा पेश



 सीधी ।
जिले के कुसमी जनपद अंतर्गत संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बफर जोन टमसार रेंन्ज अंतर्गत ग्राम कोडार के देवार्थ नौढिया गांव में खेत में बिजली का करंट लगाकर जंगली सूअर का शिकार करने वाले 9 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने दबोच लिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक  विगत दिवस शिकारी अपने खेत में बिजली का कंरेन्ट लगाकर जंगली सूअर का शिकार किये थे। जह़ां विवेचना के दौरान वन विभाग की टीम ने शिकारियों के घरों से कच्चा एवं पके हुए जंगली सूअर का मांस सहित करंट लगाये तार, बांस खूंटी, टांगी जब्त कर लिया है।
 विवेचना के दौरान स्वयं सहायक संचालक जया त्रिपाठी पहुंचकर विवेचना करती देखी गई एवं उनके साथ बफर जोन के रेंन्ज आफीसर राजीव रंजन एवं मोहन पार्क के रेंन्ज आफीसर सी.एल कोल, टमसार सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी श्री शुक्ला , संपत द्विवेदी, वनरक्षक सुरेश बैगा, वन रक्षक  श्रीचंद पनिका के साथ वन विभाग चौकीदार मय स्टाफ टीम में शामिल था।

इन शिकारियों पर की गई कार्यवाही:-

बताते चलें कि देवार्थ के ग्रामीण लाल बहादुर सिंह पिता महावीर सिंह सिहं 40 वर्ष, जगत बहादुर पिता दलबीर सिंह 25 वर्ष, सुखदेव पिता बजरंग सिंह 27 वर्ष ,नरेंद्र पिता गेंदलाल सिंह 29 वर्ष, धनशाय सिंह पिता ननकू सिंह 55 वर्ष, इंद्रजीत बंशल पिता लोलर बंशल 25 वर्ष, कन्हैया लाल पिता रामचरण यादव 40 वर्ष, राजभान अगरिया पिता रामखेलावन अगरिया 28 वर्ष ,राजबहादुर पिता फुलेल सिंह 18 वर्ष सभी निवासी देवार्थ नौढिया जो जंगली सूअर के शिकार में शामिल थे उनके खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के सुडूल 3 के तहत 1972की धारा2, 9, 39, 50 एवं 51के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। सभी 9 शिकारियों को मझौली न्यायालय पेश किया जायेगा, जहां से जेल भेजने की कार्यवाही मागते हुये वन विभाग न्यायालय से रिमाण्ड ले सकती है।

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