हाई कोर्ट माना फर्जी ऋण घोटाले का दोषी, फर्जी ऋण प्राप्त करने वाले 11 भूमिहीन व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई

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हाई कोर्ट माना फर्जी ऋण घोटाले का दोषी, फर्जी ऋण प्राप्त करने वाले 11 भूमिहीन व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई





हाई कोर्ट माना फर्जी ऋण घोटाले का दोषी, फर्जी ऋण प्राप्त करने वाले 11 भूमिहीन व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई




तत्कालीन समित प्रबंधक गया शुक्ला को मिली जमानत


(✍️आर.बी.सिंह,राज) सीधी


जिले के रामपुर नैकिन तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी मर्यादित समिति भरतपुर के चर्चित फर्जी ऋण घोटाले में तत्कालीन समिति प्रबंधक गया शुक्ला की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उच्चतम न्यायालय जबलपुर की एकल खंडपीठ के प्रकरण क्रमांक एमसीआरसी 28641-2020 की सुनवाई करते हुए ऋण घोटाले के प्रकरण में राकेश पाण्डेय की पत्नी रमा पाण्डेय एवं भाई प्रकाश पाण्डेय समेत 11 भूमिहीन व्यक्तियों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। 
सेवा सहकारी समिति भरतपुर के बैंक प्रबंधक को सशर्त जमानत एवं फर्जी ऋण लेने वाले  माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही का भी निर्देश दिया गया है। उच्चतम न्यायालय जबलपुर के एकल खंडपीठ में फर्जी ऋण घोटाले के मामले में सेवा सहकारी समिति मर्यादित भरतपुर जिला सीधी में बैंक प्रबंधक के पद पर गया प्रसाद शुक्ला की गिरफ्तारी होने के बाद जमानत हेतु उच्चतम न्यायालय जबलपुर में एक याचिका दायर की जिसमें अपना पक्ष रखते हुए यह बताया गया कि राकेश पाण्डेय के भाई पत्नी एवं अन्य लोगों द्वारा भूमि स्वामी न होते हुए भी फर्जी भूस्वामी बनकर 8, 55, 181 रुपए बैंक से धोखाधड़ी कर ऋण प्राप्त किया जिस पर उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है तथा बैंक के साथ धोखाधड़ी करने और फर्जी तरीके से ऋण प्राप्त करने के कारण इन्हें अपराधी माना जाए। उच्चतम न्यायालय जबलपुर द्वारा गया प्रसाद शुक्ला के पक्ष को स्वीकार करते हुए सशर्त जमानत की याचिका स्वीकार की तथा राकेश पाण्डेय एवं  उनकी पत्नी  को फर्जी भूमि स्वामी बनकर बैंक से धोखाधड़ी कर 8, 55, 181 रुपए ऋण प्राप्त करने के कारण दोषी माना गया है। जिस पर थाना रामपुर नैकिन के द्वारा दिनांक 2 मार्च 2019 को अपराध क्रमांक 96/2019 मेंं अपराधिक प्रकरण दर्ज कर धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 पंजीबद्ध किया जा चुका है। सेवा सहकारी समिति मर्यादित भरतपुर के फर्जी ऋण घोटाले की जांच वर्ष 2013-14 से चल रही है। जिसमें तत्कालीन समिति प्रबंधक एवं तत्कालीन समिति अध्यक्ष के द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर ऋण स्वीकृत किया गया था। मामले की शिकायत होनें पर सहकारिता विभाग के द्वारा जांच की गयी थी। तदउपरांत कलेक्टर के निर्देश पर थाना रामपुर नैकिन में सभी दोषियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

फर्जी ऋण प्राप्त करने वाले 11 भूमिहीन व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई:-

सेवा सहकारी समिति मर्यादित भरतपुर से भूमिहीन होते हुए भी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करने वाले श्रीमती रमा पाण्डेय पति राकेश पाण्डेय, प्रकाश पाण्डेय पिता गणेशमणि पाण्डेय, हरीष पिता श्यामसुन्दर पाण्डेय, सतीष पिता श्यामसुन्दर पाण्डेय, रश्मी पति सतीष पाण्डेय, सुनीता पति हरीष पाण्डेय, चंद्रवती पति गणेशमणि पाण्डेय, संतोष पिता लालबहादुर सभी निवासी ग्राम सगौनी थाना रामपुर नैकिन अनीता पति नागेन्द्र चतुर्वेदी निवासी ग्राम अमिलई थाना रामपुर नैकिन एवं तत्कालीन समिति प्रबंधक व तत्कालीन समिति अध्यक्ष के विरुद्ध अपराध क्रमांक 96/2019 की धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऋण माफिया राकेश पाण्डेय ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सेवा सहकारी समिति मर्यादित भरतपुर से अपनी पत्नी, भाई, चचेरा भाई एवं उनकी पत्नियों के नाम भूमिहीन होने के बावजूद भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण स्वीकृत कराया था।

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